रांची. पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम पर जमीन रजिस्ट्री के लिए राजस्वकर्मियों द्वारा गलत जानकारी देने के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई जस्टिस आरआर प्रसाद की कोर्ट में हुई।
सात कर्मियों के मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। तीन कर्मियों के मामले की सुनवाई हो चुकी है। इन पर आरोप है कि रांची, ओरमांझी व चुटिया में जमीन रजिस्ट्री के लिए गलत जानकारी दी। जांच में सीबीआई ने पाया कि रांची, कांके व आेरमांझी के तत्कालीन सीआई ने बिना जांच मेनन को यहां रहने का प्रमाण पत्र दे दिया।
एनोस के खिलाफ दो मामलों में बयान दर्ज
एनोस के खिलाफ दो अलग-अलग मामले की सुनवाई शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई। ईडी मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई सह ईडी के विशेष जज सत्यप्रकाश की अदालत में एनोस के साले जयकांत बाड़ा का बयान दर्ज किया गया।
वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के दाे कर्मचारियों बेंजामिन पॉल तिर्की और अशोक कुमार सरकार के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए सिमडेगा जेल में बंद एनोस की पेशी हुई। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।