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डाउनलोड करेंरांची. चारा घोटाला मामले में अभियुक्त राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सात फरवरी को अनिवार्य रूप से सशरीर उपस्थित होकर बयान दर्ज कराना है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सीताराम प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को यह आदेश दिया है। इसके पूर्व कोर्ट ने गत 28 जनवरी को उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने को आदेश दिया था। उस दिन वह कोर्ट में अस्वस्थता का हवाला देते हुए उपस्थित नहीं हुए।
लालू के अलावा ध्रुव भगत को 31 जनवरी को, आरके राणा को एक फरवरी को, विद्यासागर निषाद को तीन फरवरी को एवं डॉ. जगन्नाथ मिश्र को पांच फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। लालू के साथ उसी दिन प्रशासनिक अफसर रहे के अरुमुगम को भी सशरीर उपस्थित होकर बयान देने को कहा गया है।
देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में अभियुक्तों का बयान सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सीताराम प्रसाद की अदालत में कांड संख्या आरसी 64ए/96 के तहत दर्ज किया जा रहा है।
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