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रांची में कटेंगे 1.75 लाख वोटरों के नाम

8 वर्ष पहले
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रांची। रांची जिले में पौने दो लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। ऐसा वोटर लिस्ट में फोटो दर्ज नहीं होने के कारण होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर फोटो इलेक्टोरल रोल (मतदाता पंजी) में वोटर का फोटो होना अनिवार्य कर दिया गया है।

जिन मतदाताओं के फोटो वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे वोटर आईडी या दूसरे फोटो पहचान पत्र होने पर भी वोट नहीं डाल सकेंगे। इसीलिए ऐसे मतदाताओं के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे।

रांची जिला प्रशासन ने ऐसे मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। एक जुलाई को फोटो मतदाता पंजी का अंतिम रूप से प्रकाशन होगा। नई व्यवस्था के तहत वोटर से पोलिंग बूथ पर वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र नहीं मांगे जाएंगे। मतदाता पंजी पर दर्ज फोटो को ही मतदान के लिए अधिकृत पहचान माना जाएगा।

मेयर चुनाव से ही शुरू होगा अमल
राज्य निर्वाचन आयुक्त एसडी शर्मा ने बताया कि वोटर लिस्ट में मतदाताओं का नाम ही नहीं, फोटो भी होना चाहिए। रांची में होने वाले मेयर चुनाव से ही इसे सुनिश्चित कराने को लेकर रांची जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। इस साल पहली जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोट डाल सकेंगे, बशर्ते लिस्ट में उनके नाम फोटो सहित हों।

कार्रवाई होगी शुरू
॥जिले में पौने दो लाख मतदाता ऐसे बचे हैं, जिनके फोटो इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं। ऐसे मतदाताओं को नोटिस सर्व कराया जा रहा है। इसके बाद प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।ञ्जञ्ज
विनय कुमार चौबे, डीसी, रांची