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दीघा एक्ट: लोकहित याचिका कोर्ट में दायर

8 वर्ष पहले
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पटना - दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गई है। याचिका अधिवक्ता द्विवेदी सुरेंद्र की ओर से अधिवक्ता शशिभूषण कुमार ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम वर्ष 2010 आने के बावजूद उसपर इसलिए अमल नहीं हुआ क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जब सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, लेकिन इसे तीन वर्षों तक अधिसूचित नहीं किया गया। इसलिए इस कानून के लाभ से दीघावासी वंचित थे। पिछले साल 27 नवंबर को अधिसूचना जारी कर कहा गया कि यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। सबकुछ होने के बाद भी व्यावहारिक रूप से इस कानून को लागू नहीं किया गया है।