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जेपी सेनानी सम्मान योजना रद्द करने की याचिका खारिज
पटना - जेपी सेनानी सम्मान योजना को रद्द करने के लिए दायर लोकहित याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। इसमें हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं होगा। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा तथा विकास जैन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। आवेदक रविशंकर कुमार अकेला ने याचिका में कहा था कि सेनानी सम्मान पेंशन योजना के जरिए सरकार ने राजनीतिक लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। यह जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है। प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में १८ मार्च १९७४ से २१ मार्च १९७७ तक जो लोग प्रजातंत्र के अस्तित्व को बचाने के दौरान मीसा एवं डीआईआर के तहत जेलों में बंद रहे, उनके लिए राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया। देश में पहली बार इमरजेंसी लगी और आंदोलनकारियों को जेलों में ठूंस दिया गया। बहस में अपर महाधिवक्ता जेपी कर्ण ने भी भाग लिया।