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सूचना दी नहीं, उल्टे केस में फंसा दिया

8 वर्ष पहले
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डीबी स्टार :पटना

बख्तियारपुर के आरटीआई कार्यकर्ता राम प्रवेश राय को जान से मारने की धमकी मिली है। इनका गुनाह बस इतना है कि इन्होंने क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी अधिकारियों से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। राम प्रवेश ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुखिया पति रामदास महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी तारकेश्वर रजक, पंचायत सेवक और पंचायत के दलालों ने साजिश के तहत एक हरिजन महिला को पैसे देकर उनपर केस करवाया गया है।

मामला सोलर लाइट के संबंध में आरटीआई जानकारी मांगने से शुरू होती है। राम प्रवेश ने सोलर लाइट वितरण के संबंध में चम्पापुरी पंचायत से जानकारी मांगी थी। नौ महीने के बाद इसमें सूचना दी गई। सूचना में पत्रांक और दिनांक तक अंकित नहीं किया गया था। पूरी सूचना नहीं दी गई तो राम प्रवेश ने राज्य सूचना आयोग पटना में दोबारा अपील दायर की। मामले में 7 फरवरी 2013 को संबंधित सभी पदाधिकारियों को आयोग में सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा गया, लेकिन पदाधिकारी नदारद रहे। मामला आगे बढ़ा तो 13 मार्च 2013 को बख्तियारपुर के लोक सूचना पदाधिकारी पर कार्रवाई के तहत मुख्य सूचना आयुक्त आरजेएम पिल्ले ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए 25 हजार रुपए दंड लगाया। इसी बात को लेकर राम प्रवेश पर अपील वापस लेने की धमकी मिलने लगी।



बार-बार सूचना मांगते हैं

नहीं, हमें पंचायतों से जो सूचना मिली, वही कॉपी उपलब्ध कराई। वो किसी भी मामले में बार-बार सूचना मांगते रहते हैं। मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो उनका आपसी मामला है। हमसे जो सूचना मांगी गई, हम तो उतना ही करते हैं।

तारकेश्वर रजक, बीडीओ, बख्तियारपुर