- Hindi News
- शादी समारोह का कैसेट नहीं दिया वीडियोग्राफर पर 18 हजार जुर्माना
शादी समारोह का कैसेट नहीं दिया वीडियोग्राफर पर 18 हजार जुर्माना
भास्कर न्यूज - बिलासपुर
आवेदक ने 6 हजार रुपए देकर शादी समारोह की वीडियोग्राफी कराई, लेकिन वीडियोग्राफर ने उसे कैसेट नहीं दिया। उपभोक्ता फोरम ने वीडियोग्राफर को आदेश दिया है कि वह आवेदक को 6 हजार रुपए लौटाए। साथ ही 10 हजार रुपए हर्जाना और 2 हजार रुपए वाद व्यय का भुगतान करे।
प्रकाश पिता गिरधारी लाल रजक ((35 वर्ष)) सिरगिट्टी का रहने वाला है। उसके परिवार में 3 मई से 6 मई 2009 तक शादी समारोह चल रहा था। उसने वीडियोग्राफी रिकार्डिंग के लिए सीपत पंधी के वीडियोग्राफर मुस्तफा खान से 6000 रुपए में सौदा तय किया था। 3000 हजार रुपए एडवांस और शेष रकम रिकार्डिंग के बाद भुगतान कर दिया। इधर वीडियोग्राफर ने उसे रिकार्डिंग का कैसेट नहीं दिया। प्रकाश ने इसके खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष न्यायाधीश अशोक कुमार पाठक एवं सदस्य प्रमोद वर्मा ने इस मामले में फैसला देते हुए वीडियोग्राफर मुस्तफा खान को आदेश दिया है कि वह आवेदक को उसकी रकम 6000 रुपए लौटाए। साथ ही 10000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति दे। 2 माह के भीतर यह रकम नहीं देने पर 9 फीसदी सालाना ब्याज देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा 2000 रुपए वाद व्यय देने कहा गया है।
सौदे से मुकर गया वीडियोग्राफर
वीडियोग्राफर ने बुकिंग के समय एडवांस और उसके बाद ली गई पूरी रकम का भी बिल या पावती आवेदक को नहीं दिया था। इसी आधार पर वह ऐसे किसी सौदे से ही मुकर गया। उसने मामले को झूठा बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की।
बिल-पावती न होने का तर्क खारिज
मामले के परीक्षण के लिए उपभोक्ता फोरम ने वीडियोग्राफर से व्यवसायिक रजिस्टर व बिल बुक प्रस्तुत करने कहा। इनके परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि वीडियोग्राफर दूसरे सौदों में भी कई लोगों को बिल या पावती नहीं दिया करता था। अधिकांश सौदा मौखिक तौर पर ही करता था। यह बात उसके बिल बुक से भी स्पष्ट हुई, जिसके पूरे पन्ने 3 साल में भी खत्म नहीं हुए थे। इस पर भी संदेह था कि जो बिल बुक वीडियोग्राफर ने पेश किया है वह उसके संस्थान का है, या नहीं। इससे बिल बुक को बनावटी माना गया।