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बाउंड्रीवाल के विवाद में हत्या, आरोपी को उम्रकैद
बिलासपुर - अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं पटाने पर 3 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया है।
घटना 8 माह पहले मस्तूरी थानांतर्गत पचपेड़ी चौकी के ग्राम बिनौरी में हुई थी। आरोपी ने बाड़ी के बाउंड्रीवाल के विवाद में तब्बल मारकर पड़ोसी की हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम चौरडिय़ा की अदालत में हुई। आरोपी बिहारी सतनामी पिता फेरहू राम ((50 वर्ष)) पचपेड़ी चौकी के बिनौरी गांव का रहने वाला है। 35 वर्षीय मृतक सुखचंद पिता लतेल सतनामी उसका पड़ोसी है। दोनों की बाड़ी एक-दूसरे से लगी हुई है। घटना से कुछ दिन पहले बाड़ी की सीमा और बाउंड्रीवाल को लेकर उनमें विवाद और गाली-गलौज हुआ था। इसी समय से उनकी रंजिश चल रही थी। 27 मई 2013 की सुबह 6 बजे सुखचंद मोटरसाइकिल पर अपनी बहन बृजबाई को लेकर अस्पताल से घर लौट रहा था। इसी समय आरोपी बिहारी सतनामी ने उस पर तब्बल से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में सुखचंद को गंभीर चोट आई। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में आरोपी बिहारी सतनामी को गिरफ्तार किया था।
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