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सिम्स के बाहर प्रसव मजिस्ट्रेट जांच होगी

8 वर्ष पहले
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बिलासपुर. सिम्स के बाहर प्रसव होने के मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए सात फरवरी तक दावा-आपत्ति एसडीएम कोर्ट में मंगाई गई है। 18 जनवरी की रात को सिम्स प्रबंधन की लापरवाही की वजह से कोटा इलाके के ग्राम करगीकला की 35 वर्षीय महिला का प्रसव अस्पताल के वार्ड के बाहर हो गया। इस मामले को सिम्स प्रबंधन द्वारा दबाने की कोशिश करने की जानकारी जिला प्रशासन को मिली। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ठाकुर राम सिंह ने पूरे घटनाक्रम की दण्डाधिकारी जांच कराए जाने के आदेश दिए है। घटना के संबंध में एसडीएम कार्यालय में दावा-आपत्ति की जा सकती है। घटना को लेकर किसी व्यक्ति, संस्था या पक्षकार को दावा, आपत्ति या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सात फरवरी तक स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पहुंचने कहा गया है।