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हैडमास्टर से रिकवरी पर हाईकोर्ट की रोक

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - बिलासपुर
हैडमास्टर से रिकवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग, रायपुर और गरियाबंद के डीईओ सहित अन्य से जवाब मांगा है। पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान का भुगतान किया गया था।
गरियाबंद जिले के तहत राजिम के प्राइमरी स्कूल में हैडमास्टर रामकृष्ण साहू ने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका लगाकर नियुक्ति तारीख से नियमित वेतनमान की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने उन्&52द्भ;हें सक्षम अधिकारी के पास अर्जी देने और इसका निराकरण के निर्देश दिए थे। आदेश के बाद रायपुर डीईओ के आदेश से साहू को नियुक्ति तारीख से नियमित वेतनमान का भुगतान किया गया था। 18 सितंबर 13 को फिंगेश्वर के बीईओ ने साहू के खिलाफ रिकवरी का आदेश जारी किया और 10 किश्तों में लगभग 1 लाख रुपए कटौती करने को कहा। इस पर साहू ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें रिकवरी को अनुचित बताते हुए कहा गया कि अविभाजित रायपुर जिले के डीईओ के आदेश से उन्हें
नियमित वेतनमान का भुगतान किया गया है।
इसी तरह संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन से अनुमोदन के बाद उन्हें राशि का भुगतान किया गया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए रायपुर और गरियाबंद के डीईओ, फिंगेश्वर के बीईओ सहित अन्य से जवाब मांगा है।



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