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सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्रेग का निष्कासन सही: हाईकोर्ट

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - बिलासपुर
हाईकोर्ट ने मनोनित सांसद पुत्र के बेटे क्रेग मैक्लाउड को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निष्कासित करने को सही ठहराते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है। सांसद पुत्र ने दो प्रोफेसरों से दुव्र्यवहार करते हुए मारपीट की थी। इस मामले में उसके खिलाफ कोनी थाने में मामला दर्ज कराया गया था। निष्कासन के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीई तृतीय वर्ष के छात्र और कांग्रेस की मनोनित सांसद इंग्रिड मैक्लाउड के बेटे क्रेग मैक्लाउड को 3 फरवरी 2010 को कम अनुपस्थिति के चलते गणित के प्रोफेसर सीएल भूरी ने क्लास में बैठने से मना किया। इस पर उसने प्रोफेसर से दुव्र्यवहार करते हुए कहा कि वह उन्हें नहीं पहचानता। इसी दौरान वहां से गुजर रहे प्रो. राजेश माहुले ने बीच-बचाव किया। इस पर क्रेग उनसे भी उलझ गया। बाद में उसने प्रो. माहुले से उनके चेंबर में ही मारपीट की। मामले में क्रेग के खिलाफ कोनी थाने में आईपीसी की धारा 294, 506 बी, 323 और 186 के तहत मामला दर्ज कराया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्रेग को नोटिस जारी किया। बाद में पांच साल तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसके प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने क्रेग की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसे पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला
हाईकोर्ट ने क्रेग को राहत देते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मामले को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेज दिया था।