सिविल जज भर्ती, हाईकोर्ट को नोटिस
बिलासपुर - सिविल जज 2013 के लिए हुई भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। मामले में राज्य शासन, हाईकोर्ट व चयनित पक्षकारों से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने सिविल जज के 32 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें कीर्ति शर्मा ने भी आवेदन किया। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद उसने इंटरव्यू दिया। नतीजे जारी होने के बाद उसका नाम अनारक्षित वर्ग की प्रतीक्षा सूची में था। उसने अधिवक्ता अनूप मजूमदार के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा गया है कि अनारक्षित वर्ग की सीट पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का चयन किया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद दोबारा उसका लाभ नहीं लिया जा सकता।
सुनवाई के बाद राज्य शासन, हाईकोर्ट और चयनित पक्षकारों से जवाब मांगा गया है।
हाईकोर्ट ने खारिज की स्टूडेंट की याचिका
कहा- उसे पक्ष रखने का
पूरा मौका मिला