पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंबिलासपुर. सिम्स में रीडर की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि रीडर के पद पर नियुक्ति के समय वे तय योग्यता पूरी नहीं करती थीं। साथ ही उनके पास जरूरी अनुभव भी नहीं था। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव, डीएमई, सिम्स के डीन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सिम्स में मेडिसिन विभाग की रीडर डा. यास्मीन खान की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। अधिकार प्रेच्छा याचिका लगाने वाले शैलेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि अगस्त 2005 में डा. खान रीडर के पद पर नियुक्ति के दौरान निर्धारित योग्यता नहीं रखती थी। उनकी मेडिसिन की डिग्री मेडिकल कौंसिंल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं थी।
साथ ही रीडर के पद पर नियुक्ति के लिए पांच साल का अनुभव भी उनके पास नहीं था। उनकी नियुक्ति गलत तरीके से नियमों के विपरीत की गई है। याचिका में उनकी नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई गुरुवार को जस्टिस एनके अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव, डीएमई, सिम्स के डीन सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.