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पार्षद के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - बिलासपुर
हाईकोर्ट ने बीरगांव नगर पालिका के पार्षद के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, उप सचिव, रायपुर कलेक्टर, बीरगांव के सीएमओ सहित अन्य से जवाब मांगा गया है। कलेक्टर ने पार्षद के खिलाफ शिकायत को निराधार बताते हुए निरस्त कर दिया था। अपील में उपसचिव ने कार्रवाई के आदेश दिए थे।
बीरगांव नगर पालिका के पार्षद जगदीश कुमार वर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति के लिए वार्ड 27 परमेश्वरी नगर की निवासी के रूप में सरिता सिंह का वोटर लिस्ट में नाम होने का सत्यापन किया था। बाद में नियुक्ति के लिए दावा-आपत्ति मंगाई गई। इसमें वर्मा ने सरिता सिंह के नाम पर आपत्ति करते हुए कहा कि वह परमेश्वरी त्रिमूर्ति नगर वार्ड 27 की निवासी है, उसने गलत जानकारी दी है। इसके बाद एवज देवांगन ने 17 अक्टूबर 2011 को रायपुर कलेक्टर से शिकायत करते हुए कहा कि वर्मा ने खुद सत्यापन करने के बाद उसपर आपत्ति जताई है। नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा 41 1((क)) के तहत की गई शिकायत को कलेक्टर ने निराधार पाते हुए 24 जुलाई 2012 को निरस्त कर दिया। इस पर देवांगन ने उप सचिव, नगरीय प्रशासन से अपील की। उपसचिव ने पार्षद पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वर्मा ने इसके खिलाफ वकील मतीन सिद्दिकी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा गया कि उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया था। वार्ड 27 में परमेश्वरी नगर और त्रिमूर्ति नगर शामिल है। साथ ही सरिता सिंह के बीपीएल कार्ड के अनुसार वह अंबेडकर नगर वार्ड 26 की रहने वाली है। हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, उपसचिव, रायपुर कलेक्टर, बीरगांव के सीएमओ सहित अन्य से जवाब मांगा है।