कालेज पर जुर्माना हाईकोर्ट की रोक
बिलासपुर - डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय पर 50 रु. कास्ट के आदेश पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है। सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील की गई है। साथ ही स्टूडेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
बीएड परीक्षा में चयन होने के बाद अशोक साहू को डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय में एडमिशन की अनुमति मिली थी। वह एडमिशन लेने कालेज पहुंचा, यहां उसने स्नातक के मार्कशीट की फोटोकॉपी प्रस्तुत की। कालेज ने उसे ओरिजनल मार्कशीट प्रस्तुत करने को कहा। ओरिजनल मार्कशीट पेश नहीं करने पर उसे एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया। इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें उसने जानकारी दी थी बीएड में एडमिशन के लिए उससे एलएलबी की ओरिजनल मार्कशीट मांगी जा रही है। सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने कालेज पर जुर्माना लगाया था। कालेज ने इसके खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की। इसमें कहा गया है कि छात्र ने कोर्ट को
गुमराह करते हुए गलत जानकारी दी है। बीएड में एडमिशन के लिए एलएलबी की मार्कशीट मांगने की बात गलत है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सिंगल
बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए छात्र अशोक साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
ञ्च डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय पर लगा था जुर्माना
ञ्च स्टूडेंट की याचिका पर सिंगल बेंच ने दिया था आदेश