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शिक्षाकर्मियों का पेंशन अशंदान काटने के आदेश

8 वर्ष पहले
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काटे गए पैसे कहां और किस मद में जमा करें यह स्पष्ट नहीं।
सिटी रिपोर्टर - भिलाई
जिला पंचायत ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को फरवरी के वेतन में शिक्षाकर्मियों का अंशदायी पेंशन योजना की कटौती करने का आदेश दिया है। कटौती कर राशि किस मद में जमा करना है और कहां भेजना है इसका उल्लेख नहीं है। इससे बीईओ असमंजस में हैं।
शासन ने शिक्षाकर्मियों के लिए 1 अप्रैल 2012 से अंशदायी पेंशन योजना लागू की है। इसमें हर महीने उनके वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती होनी है। इतनी ही राशि शासन देगा। प्रक्रिया में विलंब के चलते अभी तक कटौती में देरी होती रही। सप्ताहभर पहले ही जिला पंचायत दुर्ग ने मंत्रालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश का हवाला देते हुए सभी जनपद पंचायत के सीईओ और बीईओ को कटौती करने का आदेश जारी किया है। तत्काल जनवरी देयक फरवरी के वेतन से कटौती करने कहा गया है, लेकिन आदेश स्पष्ट नहीं होने के कारण कटौती शुरू हो पाएगी इसको लेकर आशंका जताई जा रही है। शिक्षक पंचायत संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा है कि अधिकारियों को पेंशन मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जिला पंचायत शंकाओं का समाधान करते हुए जल्द से जल्द त्रुटि रहित नया आदेश सभी जनपद पंचायत व बीईओ भेजें ताकि अगले महीने से कटौती शुरू हो सके।




अभी तक अधूरी है प्रक्रिया

कटौती से पूर्व लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के आदेशानुसार डीटीए और डीटीओ फॉर्म की दो-दो प्रति प्रत्येक शिक्षाकर्मी से भरवाकर जमा करना है। यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।

दावा नहीं कर सकेंगे

शिक्षाकर्मियों के वेतन से काटी गई 10 प्रतिशत की राशि राज्य शासन से अनुबंधित एनएसडीएल के खाते में जमा नहीं हो पाती है तो शिक्षाकर्मियों के परिजन को इसका दावा भुगतान नहीं हो सकेगा।