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तलवार से की हत्या उम्रकैद की सजा

8 वर्ष पहले
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सिटी रिपोर्टर - दुर्ग
हत्या के मामले में इंदिरा नगर भिलाई के 26 वर्षीय टी सतीश पिता टी रामाराव को अपर सत्र न्यायाधीश राकेश बिहारी घोरे ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई। अभियुक्त टी सतीश ने 14 दिसंबर 2014 को जोन-1 रलवे क्वार्टर निवासी मनोजसिंह की तलवार मारकर हत्या की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार ने प्रकरण के बारे में बताया कि अभियुक्त सतीश, मनोज को तलवार मारने से पहले चाकू लेकर मनोज के घर रेल्वे क्वार्टर गया था। पैसे की मांग की थी। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। बाद में अभियुक्त तलवार लेकर फिर उसके घर आ गया। सतीश ने उसके सीने में तलवार घोंप दिया और भाग गया। रघुवीर ने मनोज को सुपेला अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।