होटल हिमालय के संचालक को नोटिस
भिलाई - नगर निगम प्रशासन ने हिमालय कांप्लेक्स व हिमालय पार्क में संचालित होटल व रेस्टोरेंट के साथ-साथ बिना लाइसेंस लिए अनधिकृत रूप से संचालित सभी व्यवसायों के लिए नोटिस भेजा है। तीन दिन के भीतर आवेदन मय दस्तावेज और शुल्क जमा कर लाइसेंस लेने का अल्टीमेटम कांप्लेक्स प्रबंधक को दिया गया है। नोटिस के उल्लंघन की दशा में निगम ने कॉम्प्लेक्स में संचालित सभी व्यवसाय बंद कराने की चेतावनी दी है। निगम प्रशासन का कहना है कि बगैर लाइसेंस प्राप्त किए व्यवसाय का संचालन छग नगर पालिक निगम एक्ट 1956 की धारा 366 का उल्लंघन है। इधर कॉम्पलेक्स के संचालक संतोष गोलछा का कहना है कि कॉम्प्लेक्स में होटल और रेस्टोरेंट संचालन के लिए लाइसेंस लिया गया है। कॉम्प्लेक्स में संचालित अन्य दुकानों का लाइसेंस लेने की जिम्मेदारी दुकानदारों की है।