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कॉम्प्लेक्स व फ्लैट्स में पार्किंग अनिवार्य
सिटी रिपोर्टर - भिलाई
नगर निगम प्रशासन ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और फ्लैट्स में बेसमेंट पार्किंग अनिवार्य कर दिया है। अब बगैर पार्किंग स्थल के बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलेगा। बड़े निजी मकान बनाने वालों को भी नक्शे में घर के अंदर गाड़ी पार्क करने का स्थल दर्शाना होगा।
शहर में पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो बना रहे हैं, लेकिन दुकानदारों और ग्राहकों की गाडिय़ां कहां खड़ी होंगी इसके बारे में कोई सोच नहीं रहे हैं। ऐसे में सड़क को ही पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। ‘दैनिक भास्कर’ ने लोगों की मिल रही शिकायत पर 25 जनवरी को पार्किंग की जगह पर हो रहा कारोबार शीर्षक से खबर प्रकाशित कर शहर की इस ज्वलंत मुद्दे की ओर निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया। निगम ने अब से शहर में बनने वाले सभी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, फ्लैट्स और बड़े निजी आवासों में भी पार्किंग स्थल की अनिवार्यता लागू कर दिया है। निगम के जनसंपर्क अधिकारी अशोक पहाडिय़ा ने बताया कि बिल्डिंग परमिशन लेने प्रस्तुत नक्शे में अब पार्किंग स्थल भी दर्शाना होगा। मकान जब बनकर तैयार हो जाएगा तो पार्किंग स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
इसके बिना नहीं मिलेगी अनुमति
निगम प्रशासन करेगा बेसमेंट की जांच
नगर निगम प्रशासन ऐसे सभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल व अन्य भवनों की जांच करेगा जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन लेते समय नक्शे में बेसमेंट को पार्किंग स्थल दर्शाया है। अब उसका उपयोग अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को तत्काल कारोबार बंद कर अपने ग्राहकों को पार्किंग स्थल मुहैया कराने का नोटिस भेजा जाएगा। निरीक्षण के लिए जल्द ही एक दल बनाया जाएगा। कारोबारियों को कुछ दिन की मोहलत दी जाएगी। इसके बाद नगर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।