चार तक बनेगा लाइसेंस
दुर्ग - निगम प्रशासन के कड़े निर्देश के बाद निगम कार्यालय में खाद्य व अखाद्य पदार्थों के लाइसेंस बनाने और इनका नवीनीकरण कराने निगम में व्यवसायी आने लगे हैं। शासन के निर्देश पर 5 फरवरी से निगम की टीम व्यवसायिक संस्थानों में जाकर लाइसेंस की जांच करेगी। निगम कमिश्नर एसके सुंदरानी ने बताया कि बिना लाइसेंस व्यापार संचालित होने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान है। इससे बचने के लिए व्यवसायियों को निगम से तत्काल लाइसेंस लेना चाहिए।