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परीक्षा के दौरान भोंपू बजा तो होगी कार्रवाई

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज. गरियाबंद
स्कूली छात्र छात्राओं की परीक्षाएं नजदीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक भोंपू की आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करें। एडीशनल एसपी रवि कुमार कुर्रे ने इस संबंध में शनिवार को आयोजित शांति समिति की बैठक में कहा कि प्रशासन कोलाहल अधिनियम के तहत ऐसे मामले में कार्रवाई करेगा। उन्होंने नागरिकों से यह भी आग्रह किया कि शिकायत होगी तो कार्रवाई निश्चित है।
बैठक में नगर सहित क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने के मद्देनजर प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की। एसडीएम एसके गुप्ता की अगुवाई में आयोजित बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि चौक चौराहों पर सीसी टीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए जो सुरक्षा व्यवस्था में सहायक होगा। अफसरों ने बैठक में स्पष्ट कहा कि देश हित में गणतंत्र पर्व के तहत हमारा तिरंगा झंडा सर्वोपरि है। ध्वजारोहण के दौरान तिरंगा से ऊंचा कोई झंडा या पताका नहीं लगाया जाएगा । सभी नागरिक तिरंगे का सम्मान करें, कहीं अव्यवस्थित रूप से तिरंगा न पड़ा रहे इसका ध्यान रखना होगा।