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फेरी लगाने वालों से सामान न खरीदें: साहू

8 वर्ष पहले
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पलारी . सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार न्याय को सरल व सुलभ बनाने शुक्रवार को ग्राम पंचायत रोहांसी में लीगल एड क्लिनिक का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ बलौदाबाजार व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी ओमप्रकाश साहू ने किया। इस अवसर पर लोगों को विभिन्न प्रकार के कानूनों की जानकारी दी गई।
न्यायाधीश श्री साहू ने इस अवसर पर कहा कि कानून सबके लिए आवश्यक है तथा विधिक हमारे सामान्य जीवनचर्या में व्याप्त है। हम लापरवाहीपूर्वक काम करते हैं, जिससे हम लोग कानून के सामने गुनाहगार साबित हो जाते हैं। उन्होंने टोनही प्रताडऩा व वाहन चलाने के संबंध में जानकारी दी। साथ ही गांवों में फेरी लगाकर सामान बेचने वालों से सामान नहीं खरीदने की जानकारी दी और इससे होने वाली हानि के संबंध में बताया।
कार्यक्रम में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि कानून तो बहुत है लेकिन उसकी जानकारी सभी को नहीं होती है। एक सामान्य सी बात भी बड़ी दुर्घटना को जन्म देती है। शराब के संबंध में उन्होंने बताया कि नशा से सिर्फ समस्या ही उत्पन्न होता है। इसके चपेट में आकर वह इंसान अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ परिवार को भी तबाह कर देता है। इस कारण शराब पीना और बेचना दोनों अपराध है। उन्होंने बताया कि 5 लीटर शराब रखना गैरजमानती अपराध है। श्री ठाकुर ने जमानती और गैरजमानती अपराध के संबंध में जानकारी दी। अधिवक्ता चंचला चौबे एवं रोहांसी सरपंच उषा साहू ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भरथरी वर्मा अधिवक्ता, मोहन साहू, प्रभारी रामजी पटेल व सौरभ सिंह मौजूद थे।