जेल में विधिक शिविर आयोजित
कांकेर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल कांकेर में शीघ्र न्याय हेतु विचाराधीन बंदियों के लंबित मामलों में प्ली बारगेनिंग अभिवाक चर्चा दांडिक न्याय की सरल प्रक्रिया पर विचार गोष्ठी एवं शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेल का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरके बर्मन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यशवंत वासनीकर ने प्ली बारगेनिंग के संबंध में विस्तृत रूप से कानूनी जानकारी विचाराधीन बंदियों को प्रदान की तथा बताया कि ऐसे अपराध जो देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना 11 जुलाई 2006 द्वारा 19 अधिनियमों में वर्णित अपराध को प्ली बारगेनिंग में अपवर्जित किया है तथा महिला विरूद्व अपराध व 14 वर्ष से कम उम्र के बालको के विरूद्व प्ली बारगेनिंग का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस अवसर पर जिला जेल कंाकेर के जेल अधीक्षक जेएल पुरैना, प्रतिधारक अधिवक्ता सागर गुप्ता भी उपस्थित थे।