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विवरण नहीं दिया तो रुक जाएगा प्रमोशन

7 वर्ष पहले
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अचल संपत्ति की जानकारी देने छूट रहे अधिकारी व बाबुओं के पसीने।
भास्कर न्यूज - धमतरी
शासकीय विभागों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को सिविल सेवा ((आचरण)) नियम 19 ((1)) के अंतर्गत शासन को अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना शासन ने अनिवार्य कर दिया है। आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टरों ने सबसे पहले अपने संपत्ति का विवरण शासन को भेजा है। अब यहां पदस्थ सहायक ग्रेड-3 व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपने संपत्ति का विवरण भर रहे हैं, शासन को भेजा जाएगा।
नियम में परिवर्तन
कुछ कर्मचारियों का कहना है कि यदि अधिकारी या कर्मचारी अपना अचल संपत्ति का विवरण नहीं भेजते हैं या छिपाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारियों का प्रमोशन शासन रोक सकता है। कर्मचारियों ने बताया कि पहले इस तरह की जानकारी 5 साल में एक बार भेजते थे, लेकिन नियम में परिवर्तन हो चुका है। इससे पहले कर्मचारियों ने सन 2011 में संपत्ति की जानकारी शासन को भेजा था।