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ग्राम सभा की बैठक में राशन कार्ड सूची का होगा पठन
कोरबा. ग्राम सभा की बैठक में राशन कार्ड सूची का पठन कराने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राशन कार्ड बनाए गए हैं। राशन कार्ड के लिए चिन्हांकित हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा में कराने के संबंध में अपर कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि राशनकार्ड के लिए सूची यदि ग्राम सभा से अनुमोदित नहीं हो सकी है तो इसका अनुमोदन ग्राम सभा की बैठक में प्राप्त किया जावे। यदि राशन कार्ड के लिए सूची का अनुमोदन ग्राम सभा की बैठक में किया जा चुका है तो भी सूची का पठन ग्राम सभा की बैठक में किया जाए और अपात्र राशनकार्डधारियों की पहचान की जाए तथा इस बात की पुष्टि कराई जाए की एक ही पात्र परिवार के अलग-अलग सदस्यों को अलग-अलग पात्रता श्रेणी के राशनकार्ड अथवा पति-पत्नी के नाम से पृथक-पृथक अथवा परिवार के अविवाहित अव्यस्क पुरूष एवं महिला के नाम से पृथक-पृथक राशन कार्ड तो जारी नहीं हुए हैं। अपर कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को जारी पत्र में उक्त कार्रवाई के लिए सभी जनपद पंचायत के सीईओ को इसके लिए निर्देशित करने तथा इसका पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने कहा है।