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महिला पर टंगिया से हमला, दो भाइयों को सजा

7 वर्ष पहले
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कोरबा - १० माह पहले मामूली विवाद पर दो भाईयों ने मिलकर एक महिला पर टंगिया से हमला कर दिया। मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोनों को ३ साल की सजा सुनाई।
करतला के पीडिय़ा दादरपारा में मांगमती ((३५)) पति रामलाल निवासरत है। ३१ मार्च २०१३ को वह गांव के समीप जंगल में महुआ बिनने गई थी। जहां गांव के ही कैथलाल ((२७)) पिता घुरूवाराम राठिया अपने छोटे भाई नंदलाल ((२५)) के साथ महुआ बिन रहा था। इसी दौरान दोनों भाईयों को महिला से मामूली विवाद हो गया। आक्रोशित होकर उन्होंने टंगिया से महिला पर हमला कर दिया। घटना में महिला घायल हो गई। उसने करतला थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपी भाई के खिलाफ धारा ३२३, ३२६ का जुर्म दर्ज किया था। मामला करतला कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रांसर्फर कर दिया गया। जहां सुनवाई में आरोपी भाईयों के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। मंगलवार को कोर्ट के जज ((एडीजे)) सीके अजगल्ले ने फैसला सुनाते हुए दोषी भाईयों को धारा ३२६ में ३ साल की सजा एवं २ हजार रुपए अर्थदंड व धारा ३२३ में १ साल की सजा एवं ५०० रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं पटाने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।