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एक लाख तक लोन ले सकते हैं हितग्राही

8 वर्ष पहले
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बेमेतरा - जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, बेमेतरा को अल्पसंख्यक वर्गों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में टर्म लोन ((सावधिक ऋण योजना)) योजनांतर्गत कुल 8 इकाई का लक्ष्य मिला है। हितग्राही की आवश्यकतानुसार 50 हजार या 1 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जानी है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी प्रवीण लाटा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय ((ग्रामीण क्षेत्र में 81000/- रुपए व शहरी क्षेत्र में 103000/- रुपए)), आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग का हो ((मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख, इसाई, जैन, पारसी)) और उम्र 18 से 45 वर्ष का होना जरुरी है। आवेदक को इसके लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि व्यवसाय का निर्धारण आवेदक स्वयं करेंगे। आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो। उसे राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में किसी शासकीय योजना में ऋण न लिया हो। इसके लिए नो ड्यूज देना होगा। जमानतदार ((कृषि भूमि/नौकरीपेशा)) दोनों में से कोई एक देना होगा। उन्होंने बताया कि टर्म लोन योजना में हितग्राही से मात्र 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा। इस योजना में ऋण अदायगी ऋण वितरण की तिथि से 5 साल अर्थात 60 नियमित समान मासिक किश्तों में करना होगा। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा ऋण की भी योजना संचालित है।