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हमला करने वाले को सात साल की सजा

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - सक्ती
चाकू से ४ लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला जैजैपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गलगलाडीह का है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक संजय कुमार अग्रवाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 अगस्त 2012 की रात करीबन 10 बजे दुकालू के घर में हमीद खान गया और रात अधिक होने के कारण वहीं सोने की बात कही।
दुकालू अपने घर के एक कमरे में दो अलग-अलग खाट बिछाया जिस पर दोनों अलग-अलग लेटे हुए थे। रात के करीबन 12 बजे तक दोनो आपस में बातचीत करते करते रहे इसके बाद दुकालू सो गया। रात में करीबन 2 बजे हमीद खान ने जान से खत्म करने की नीयत से चाकू से दुकालू पर चार बार वार किया। दुकालू ने अपना बचाव किया और आवाज लगाई तो उसकी पत्नी नंदकुमारी और माता पिता केवराबाई व चरणदास भी आ गए। हमीद खान ने नंदकुमारी, केवराबाई और चरणदास पर भी चाकू से वार किया। पुलिस थाना जैजैपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने हमीद खान को धारा 307 के तहत गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने साक्ष्यों के आधार पर हमीद को दोषी पाते हुए सात साल के सश्रम कारावास व तीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया।