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मेहता मामले में दो आरोपियों की जमानत खारिज
नगर संवाददाता - रायपुर
माणिक मेहता मामले में अदालत ने मंगलवार को दो आरोपियों सुशील अग्रवाल और शिवेंद्र कुमार साहू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं समझा। आरोपियों ने कोर्ट अर्जी लगाई थी कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। उनका कोई अन्य आवेदन न्यायालय में लंबित नहीं है। इधर, अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेंद्र ताम्रकार ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों के ऊपर प्रार्थी का अपहरण कर उसे बयान बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप है। गौरतलब है कि पुलिस ने माणिक मेहता के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, आपराधिक षडय़ंत्र, धोखाधड़ी सहित कई मामले दर्ज किए हैं। माणिक व दो साथियों पर भाठागांव के पास ट्रक रोककर उसके ड्राइवर बलाईदास और मालिक दिनेश गुमाश्ता पर रिवाल्वर तानने और ट्रक पर गोली चलाने का आरोप है। इस मामले में माणिक के अलावा सुशील अग्रवाल और विनोद अग्रवाल के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था।
इस दौरान प्रार्थी बलाईदास को बयान बदलने के लिए अपहरण और कोर्ट में उससे झूठा शपथ-पत्र तैयार कराने का मामला सामना आया था।
इस आरोप में सुशील अग्रवाल के साथ शिवेंद्र कुमार को भी आरोपी बनाया गया।