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युवती के साथ हाईकोर्ट बुलाया गया ठेकेदार

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - बिलासपुर
हाईकोर्ट ने रायपुर निवासी ठेकेदार को युवती के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सामाजिक रीति-रिवाजों और कानूनी तौर पर गोद लेने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका है। मामले पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। युवती की मां ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है।
युवती को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए पेश की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाईकोर्ट ने संबंधित ठेकेदार शैलेंद्र सिंह तोमर को युवती के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने मध्यस्थता केंद्र में चर्चा की। इसके बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए थे कि ठेकेदार युवती को रीति-रिवाजों और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गोद लेगा।
इसके बाद हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पंजीयन होने की जानकारी देने को कहा था। पैरवी के लिए हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति की ओर से नियुक्त किए गए वकील संदीप दुबे की मौजूदगी में कानूनी दस्तावेज तैयार किए जाने थे। लेकिन दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका।
सोमवार को मामले की सुनवाई जस्टिस टीपी शर्मा और जस्टिस चंद्रभूषण वाजपेयी की डिवीजन बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने ठेकेदार को युवती के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।




मां ने लगाई है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका