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यशवंत राज गैस एजेंसी के संचालक पर जुर्म दर्ज

7 वर्ष पहले
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ञ्चकलेक्टर के निर्देश पर
खाद्य निरीक्षक ने दर्ज
करवाई रिपोर्ट
भास्कर न्यूज - रायगढ़
लगातार मिल रही शिकायत पर करीब छह महीने पहले जिला प्रशासन की टीम ने कोतरा रोड स्थित यशवंत राज एसपी गैस एजेंसी में छापामार कार्रवाई की थी। इसमें भारी अनियमितताएं मिलने पर जांच के बाद कलेक्टर मुकेश बंसल के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक चितरंजन सिंह ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। कोतवाली पुलिस ने गैस एजेंसी संचालक यशवंत राज सिंह के खिलाफ धारा 3, 7 ईसी एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।
कोतरा रोड स्थित एचपी मेसर्स यशवंत राज गैस एजेंसी में गड़बड़ी की शिकायत लगातार जिला प्रशासन को मिल रही थी। कलेक्टर के निर्देश पर तात्कालीन नायब तहसीलदार अमित श्रीवास्तव और खाद्य निरीक्षक चितरंजन सिंह की टीम ने गैस एजेंसी में 26 अगस्त 2013 को छापामार कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासनिक अमले को भारी अनियमितताएं पाई। गैस एजेंसी संचालक ने गैस उपभोक्ताओं से 402 रुपए का रसीद देकर 420 रुपए लिया जा रहा था। इसमें 40 ग्राहकों का मौके पर ही बयान दर्ज किया गया। साथ ही रजिस्टर मैंटेन नहीं होना, महिलाओं को सब्सिडी का लाभ नहीं देना और रसोई गैस की वजन में कमी होना सहित अन्य खामियां भी पाई गई थी। जांच टीम द्वारा रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपा गया था। जांच रिपोर्ट देखने के बाद कलेक्टर मुकेश बंसल ने मंगलवार को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश जारी किए। इस पर फूड इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस 3, 7 ईसी एक्ट के तहत यशवंत राज सिंह पर जुर्म दर्ज कर लिया है।