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पत्थर खदान के मालिक व मैनेजर पर जुर्म दर्ज
रायगढ़ - पत्थर खदान में ब्लास्ट से हुई एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने खदान मालिक गोपाल बापोडिय़ा व मैनेजर शोभा दास पर धारा 304 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया। वहीं पत्थर खदान में विस्फोट के लिए लगाए गए बम को रायपुर से पहुंची बम डिस्पोज करने वाली टीम के द्वारा तीन से चार बम को सारंगढ़ एसडीएम से अनुमति लेकर डिस्पोज किया गया। बहरहाल धारा 304 की बात करें तो यह धारा हत्या की श्रेणी में न आने वाला आपराधिक मानव हत्या जिसका मकसद मौत करना हो तो ऐसा कार्य करने वाले को आजीवन कारावास या दस वर्ष का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाता है। यह एक अजमानतीय मामला है। इस अपराध के अपराधी को कठोर कारावास की सजा दी जाती है। इसकी वजह से खदान मालिक व मैनेजर पर पुलिस जुर्म दर्ज करते ही कुछ आला नेताओं द्वारा उसे बचाने के लिए जी जान से जुट गए है।
मंगलवार की शाम 7 बजे टिमर गला स्थित बापोडिय़ा पत्थर खदान में पत्थर तोडऩे के लिए बारूद लगाया गया था। जहां विस्फोट से चंद्रपुर निवासी एक 23 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना पर सारंगढ़ पुलिस मर्ग कायम कर इसे मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान पता चला कि पत्थर खदान के मालिक गोपाल बापोडिय़ा द्वारा अवैध तरीके से बारूद लगाया गया था। जहां गोपाल बापोडिय़ा के साथ ही खदान की देखरेख करने वाले मैनेजर शोभा दास की लापरवाही पाए जाने पर दोनों के खिलाफ पुलिस धारा 304 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। वहीं रायपुर पुलिस विभाग से बम डिस्पोज करने के लिए एक टीम आई हुई थी। जो सारंगढ़ एसडीएम से अनुमति लेकर तीन से चार जगहों पर विस्फोट के लिए लगाए गए बम को बम डिस्पोज किया और अपने साथ ले गए। बहरहाल सारंगढ़ पुलिस आरोपियों को देर रात तक गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। उन्हें पकडऩे के लिए सारंगढ़ पुलिस द्वारा टीम भेजा गया था लेकिन समाचार लिखे जाने तक उन्हें पकड़ कर टीम नहीं लौटी थी।