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अध्यक्ष व सीएमओ के खिलाफ जांच करेगी एसीबी

8 वर्ष पहले
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जांजगीर - नपं. अध्यक्ष पार्वती सहित व सीएमओ जीडी डहरिया के खिलाफ नियमों को ताक पर रखकर खरीदी करने खरीदी गई वस्तु का भौतिक सत्यापन कराए बिना लाखों का भुगतान करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने एसीबी के टीआई को मामले की जांच करने के बाद एफआरआर दर्ज कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
नपं उपाध्यक्ष भुवन भास्कर यादव ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायाधीश की अदालत में वाद दायर किया था कि नगर पंचायत सारागांव के अध्यक्ष पार्वती सहिस और सीएमओ जीडी डहरिया द्वारा आपराधिक षडयंत्र करते हुए अभिषेक ट्रेडिंग कंपनी बिलासपुर के नाम से जल सामग्री क्रय किए बिना 3 लाख 95 हजार 703 रुपए का भुगतान किया गया। वर्ष 2012-13 में नपं में विद्युत सामग्री होने के बाद भी बिलासपुर के अरविंद टेडिंग कार्पोरेशन को पार्षद निधि से चार लाख पांच हजार छह सौ तिहत्तर रुपए जारी किए गए। सफाई के लिए सामग्री क्रय बिना एग्रो इंडस्ट्रीज मनेंद्रगढ़ को तेरहवें वित्त आयोग की राशि ग्यारह लाख का भुगतान कर दिया गया है। शिकायतकर्ता भुवन भास्कर यादव का कहना है कि उसने मामले की शिकायत थाना प्रभारी, एसपी, कलेक्टर से की थी। जिसकी जांच भी हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। अदालत ने परिवादी की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर के टीआई को निर्देशित किया है।




कि मामले की जांच कर अनावेदक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में प्रस्तुत करें।