दुष्कर्म के आरोपियों को 25 वर्ष कारावास
जशपुरनगर - छात्रा का अपहरण कर खुद को नक्सली बताकर उसके साथ अनाचार करने वाले तीन आरोपियों को 25 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा विशेष सत्र न्यायधीश सुनाई है। इस संबंध में न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बंडाटोली की 13 जून 2013 को अपने मित्र के साथ आरा चौकी क्षेत्र में स्थित रानी दह जल प्रपात में घूमने गई थी और झरने के पास चट्टान में बैठी हुई थी।
उसी समय आरोपी बरटोली जशपुर निवासी अमित कुमार राम पिता रामकुमार राम ((21)), ग्राम मरोल निवासी दिलीप राम पिता बहाल राम ((20)), ग्राम बोकी खूंटी टोली निवासी जितियानंद राम पिता टेटगू राम((20)) ने पहाड़ी के ऊपर से दोनों के ऊपर पत्थर फेंकने लगे और पीडि़ता के मित्र को घायल करते हुए छात्रा को जंगल में ले गए।आरोपियों ने छात्रा को अपने आप को नक्सली बता कर रात भर जंगल में रखा और उसके साथ मारपीट करते हुए अनाचार किया था। आरोपियों की धमकी से छात्रा डर गई थी और रात भर जंगल में उनके साथ भटकती रही। अगले दिन आरोपियों ने छात्रा को धमकी देते हुए छोड़ दिया था। सुबह छात्रा को ढूंढते हुए जब उसका मित्र पहुंचा तो वह अपने घर में बैठी हुई थी। इसके बाद छात्रा अपने मित्र के साथ आरा पुलिस के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी।इसी दौरान ग्राम बोकी के पास आरोपियों का एक बैग मिला, जिसमें कपड़े और अन्य सामान के माध्यम से आरोपियों की पुष्टि हो गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 376 डी, 506 बी, 363, 3((2)) ((12)) के तहत प्रकरण विशेष सत्र न्यायधीश के समक्ष पेश किया गया।विशेष सत्र न्यायधीश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम रविशंकर शर्मा ने मामले में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को मामले में दोषी पाया और कठोर दंड दिया। विशेष सत्र न्यायधीश रविशंकर शर्मा की अदालत ने आरोपियों को धारा 376 डी के तहत 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 50-50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। धारा 366, 34 के तहत आरोपियों को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार के अर्थ दंड, धारा 506 बी के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार का अर्थ दंड, धारा 336, 34 के तहत 3 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। 50 हजार के अर्थ दंड नहीं चुकाए जाने की स्थिति में आरोपियों को 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास, 5 हजार नहीं चुकाए जाने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास व 2 हजार नहीं चुकाए जाने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश दिया है।