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मंढाणा में कानून बताए

7 वर्ष पहले
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भिवानी - गांव मंढाणा के केशव शिक्षा निकेतन विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें ग्रामीणों को प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम ((पीएनडीटी एक्ट)) की जानकारी दी गई। प्राधिकरण की सचिव स्वाति सहगल के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में अधिवक्ता मंदीप गोदारा व मल्लिका श्योराण फौगाट ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या कानूनी जुर्म है। शिविर में अधिवक्ता दयानंद सैनी व नरेंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि कोई भी 21 वर्ष की आयु का लड़का और 18 वर्ष की आयु की लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। बशर्ते उनमें कोई हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पैतृक संबंध न हो।