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डाउनलोड करेंहिसार। अदालत ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में एक फौजी को सात साल कैद और 11 हजार पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नौकरी के नाम पर चार लाख रुपये ऐंठने वाले भिवानी के तिवाला गांव के विजेश को जुर्माना नहीं चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजे नरेंद्र शर्मा की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।
कैंट के पास स्थित एक कॉलोनी में रहने वाली 17 वर्षीय लड़की ने 10 फरवरी, 2012 को पुलिस में शिकायत दी थी। इसमें कहा गया है कि तिवाला के रुडकी मिलिट्री अस्पताल में तैनात फौजी विजेश ((एनके)) के पास 2 फरवरी को मेरा भाई गया था। वे दोनों पहले से परिचित थे। उसके पास दो लाख रुपये भी थे। विजेश ने उसे सेना में भर्ती कराने की बात कही थी। मुझे भी रुडकी अस्पताल में नर्स की नौकरी दिलाने के बारे में फोन पर बताया। इसके लिए आठ लाख रुपये मांगे। चार लाख एडवांस लेने के लिए कहा। 6 फरवरी को विजेश का फोन आया। उसने 8 फरवरी को नर्स के इंटरव्यू के बारे में बताते हुए मुझे रुडकी बुलाया। जब मैंने अपने भाई से बात कराने को कहा तो वह बहाना बना गया। अगले दिन मैं अपने मामा के साथ दो लाख रुपये लेकर रुडकी रवाना हुई। रुड़की में हम उसके क्वार्टर पर पहुंचे। यहां से मेरे भाई को गांव और मामा को बैरक भेज दिया। देर रात वह मुझे अकेली पाकर कमरे में घुस आया और जबरदस्ती की। बाद में घर आकर इसकी शिकायत पुलिस को दी। सदर थाना पुलिस ने केस दर्जकर 16 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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