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डीसी की अनुमति बिना नहीं ले जा सकेंगे गाय
भास्कर न्यूज - भिवानी
अब किसी को एक गाय भी किसी वाहन से दूसरे जिले में लेकर जानी है तो इसके लिए उसे उस जिले के डीसी से अनुमति लेनी होगी जिससे वह गाय लेकर जा रहा है। अगर किसी ने यह अनुमति नहीं ली और पकड़ा गया तो उसके और वाहन चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के डीसी को इस आदेश की पालना के लिए कहा है।
अक्सर गौतस्करों और गौ भक्तों में जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में टकराव होता रहता है। इसमें पिछले दिनों महम में गौ भक्तों ने गाय के मांस को लेकर जा रहे गौतस्करों के एक वाहन को फूंक दिया था। इसी प्रकार पिछले साल बहल में भी गौ भक्तों ने गौ तस्करों के एक कंटेनर को आग के हवाले कर गौतस्करों की अच्छी धुनाई की थी। इस तरह के कुछ मामलों में पुलिस और गौ भक्तों के हाथ आए लोग कहते हैं कि वे पशुओं के व्यापारी हैं। ऐसे में कई बार बेकसूर लोग भी गौ भक्तों की धुनाई का शिकार हो जाते हैं। इसी दुविधा को खत्म करने के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है। उसमें कहा गया है कि अगर किसी को वाहन में एक भी गाय दूसरे जिले में लेकर जानी है तो उसे उस जिले के डीसी से अनुमति लेनी होगी, जिस जिले से उसने गाय को खरीदा है। इसमें डीसी यह भी लिख देगा कि इस आदमी ने गाय को किस आदमी से खरीदा और किस जिले में उसे यह गाय लेकर जानी है। इसके अलावा गाय ले जाने वाले व्यक्ति को डीसी के सामने उस व्यक्ति को भी लाना होगा, जिससे उसने गाय खरीदी।
इस दौरान प्रशासन के पास गाय के विक्रेता और खरीददार दोनों के मोबाइल नंबर भी आ जाएंगे। अगर खरीददार व्यक्ति बताए गए जिले की सीमा से बाहर गाय ले जाता पकड़ा गया तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
गौ तस्करी और गौवध रोकने को सरकार ने लिया फैसला, पकड़े जाने पर केस दर्ज होगा