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डाउनलोड करेंभिवानी। सिवानी क्षेत्र के गांव मिट्ठी निवासी जिले सिंह की हत्या के आरोप में अदालत ने तीन अभियुक्तों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल दो अभियुक्तों को अदालत ने चार साल कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अब्दुल मजीद की अदालत ने सुनाया है।
अदालत में चले मुकदमे के अनुसार मिट्ठी निवासी जिले सिंह 17 जुलाई 2012 की रात खेत में पानी लगाने के लिए निकला था। इसी दौरान जब वह गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा तो यहां शराब ठेके पर हिसार के गांव पायल निवासी अनिल, बिधवान निवासी राकेश, मिट्ठी निवासी कुलदीप, बिधवान निवासी नवीन और मोरका निवासी सुदेश एक पिक अप डाला लिए बैठे थे। जब जिले सिंह शराब ठेके के सामने से गुजरा तो इन युवकों ने उससे गाली-गलौज शुरू कर दी।
जिले सिंह ने इसका विरोध किया तो युवक उसे पीटने लगे। जिले सिंह ने अपने बचाव में उन युवकों को थप्पड़ मारे तो कुलदीप, अनिल और राकेश ने उसे पकड़कर नंगा कर दिया। इसके बाद उन तीनों ने पिकअप डाला जिले सिंह पर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान नवीन और सुदेश ने जिले सिंह को बचाने के बजाय अपने दोस्तों का साथ दिया।
इसके बाद हत्या करने वाले युवकों ने जिले सिंह का शव सड़क किनारे ही शराब ठेके के पास डाल दिया। दूसरी ओर जब 20 जुलाई की सुबह जिले सिंह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उसके बेटे अनिल को जानकारी मिली की उसके पिता का शव शराब ठेके के पास पड़ा है। यह सुनकर उसने इसकी सूचना सिवानी पुलिस को दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर केस दर्ज कर लिया।
उसी मामले में अदालत ने पायल निवासी अनिल, बिधवान निवासी राकेश और मिट्ठी निवासी कुलदीप को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा इन तीनों युवकों का इस मामले में साथ देने के आरोप में अदालत ने बिधवान निवासी नवीन और मोरका निवासी सुदेश को चार चार साल कैद के अलावा तीन तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
> सालों की बीवियों के प्रेम में फंसकर दिया था वारदात को अंजाम
> तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा
> दो अभियुक्तों को चार साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना।
मिट्ठी में पानी लगाने गए किसान को मारा था
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