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शहरी स्थानीय निकाय ने डाला अड़ंगा सीएम घोषणाओं का नहीं मिलेगा लाभ
फरीदाबाद - मुख्यमंत्री द्वारा गोहाना रैली में की गई घोषणाओं का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इम्प्लाइज फेडरेशन से मिली जानकारी के अनुसार इसमें शहरी स्थानीय निकाय ने अड़ंगा डाला है। उनके अनुसार अगर इन घोषणाओं के तहत कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया तो कर्मचारी सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। फेडरेशन महासचिव रतनलाल रोहिल्ला के अनुसार नगरनिगम कर्मचारी सेवा नियम 1998 के नियम 13((3)) के प्रावधान के तहत इस प्रकार की हिदायतें पालिका कर्मचारियों पर स्वत: ही लागू होती हैं। लेकिन अब शहरी स्थानीय निकाय सूचित कर रहा है कि अभी इस बारे में विचार किया जा रहा है। इसलिए अंतरिम राहत का लाभ नहीं मिल सकेगा। घोषणा के तहत 8100 रुपए क\\\'चे कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने और तीसरे व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 2 हजार रुपए प्रति माह अंतरिम राहत देना तय किया गया था। फैडरेशन महासचिव रतन लाल रोहिल्ला ने मुख्यमंत्री व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सावित्री जिंदल से इस ओर ध्यान देकर इन विसंगतियों को बिना किसी देरी के दूर करने की अपील की है, जिससे गोहाना रैली की प्रदेश में लागू हो चुकी घोषणाओं को पालिकाओं में लागू कराने के लिए कर्मियों को संघर्ष का रास्ता अख्तियार न करना पड़े।