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सरकार से मदद न लेने वाले स्कूल उपरा\'यपाल के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

8 वर्ष पहले
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एजेंसी - नई दिल्ली. बीस फीसदी मैनेजमेंट कोर्ट खत्म करने के उपरा\\\'यपाल के निर्देश के खिलाफ दिल्ली के स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। ये वे स्कूल हैं जिन्हें सरकारी मदद नहीं मिलती है। इन स्कूलों की एक्शन कमेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट के २० जनवरी के निर्देश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उपरा\\\'यपाल के दिशानिर्देशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एडमिशन की नई तारीखें घोषित करने को भी कहा था। उपरा\\\'यपाल ने १८ और २७ दिसंबर को दो गाइडलाइन जारी की थीं। एडमिशन में २० फीसदी मैनेजमेंट कोर्ट खत्म कर दिया गया था।
ब\\\"ो के स्कूल के नजदीक रहने पर एडमिशन में मिलने वाला वेटेज भी खत्म कर दिया गया था।