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सरकारी कर्मचारियों के बर्ताव संबंधी दिशानिर्देश बनाए गृह मंत्रालय : हाईकोर्ट

8 वर्ष पहले
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ञ्चसीबीआई निदेशक के विवादित बयान से जुड़ी याचिका पर दिया निर्देश
एजेंसी - नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने गृहमंत्रालय से कहा है कि वह सरकारी कर्मचारियों का बर्ताव तय करने के लिए दिशानिर्देश जारी करे। ये निर्देश ऑफिस के बाहर भी लागू हों। कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के दुष्कर्म संबंधी बयान से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी कहा कि वह मंत्रालय को इस संबंध में अपने सुझाव दे। सीबीआई निदेशक सिन्हा ने पिछले साल नवंबर में कहा था, ‘आप सट्टेबाजी नहीं रोक सकते। यह ऐसा ही है कि यदि आप दुष्कर्म नहीं रोक सकते तो इसके मजे लीजिए।’ शेष पेज - ४
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमंस एसोसिएशन की सुधा सुंदररमन ने सिन्हा के खिलाफ याचिका दायर की थी। उनके वकील ने कहा, ‘सीबीआई डायरेक्टर ने यह बयान देकर अपराध की गंभीरता कम की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया, इसलिए यह देशभर की महिलाओं के लिए अपमानजनक है।’ इस पर सिन्हा के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे अपने बयान के लिए पहले ही माफी मांग चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।