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बंद नहीं हो सकतीं पोर्न साइट्स

7 वर्ष पहले
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एजेंसी - नई दिल्ली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोर्ट और सरकारी आदेश के बिना पोर्न साइट्स ब्लॉक नहीं की जा सकतीं। किसी वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें पोर्न साइट्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। इससे जुड़े सवाल पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की एसोसिएशन ने जवाब में कहा कि पोर्नोग्राफी को परिभाषित करने की जरूरत है। क्योंकि इसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं है। क्या मेडिकल या एड्स अवेयरनेस साइट्स भी पोर्नोग्राफी में आती हैं? क्या खजुराहो के फोटो को भी पोर्नोग्राफी में माना जाएगा? उन्होंने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर्स न तो कोई सामग्री तैयार करते हैं और न ही उन्हें प्रचारित, संपादित करते हैं। वे सिर्फ ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा देते हैं।