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लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द

8 वर्ष पहले
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एजेंसी - नई दिल्ली
सरकार ने लोकपाल के अध्यक्ष और आठ सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कारगर व्यवस्था देने के इरादे से संसद में लंबित चार भ्रष्टाचार निरोधक विधेयकों को भी जल्द पारित करवाने का फैसला किया गया है।



लोकपाल के आठ सदस्यों में से चार पद विधायी सदस्यों के लिए हैं और शेष गैर विधायी हैं। लोकपाल के 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं होंगी।


यह रिक्तियां सु्प्रीम कोर्ट के पंजीयक, हाईकोर्ट के पंजीयक, रा\\\'य सरकारों के प्रधान सचिव और केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में सचिवों को वितरित किए गए हैं और 7 फरवरी 2014 तक योग्य उम्मीदवारों के नामांकन मांगे गए हैं।
मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार नई प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि संसद और सरकार देश को एक कारगर भ्रष्टाचार निरोधक प्रणाली देना चाहते हैं। ऐतिहासिक लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 को संसद ने 17 दिसंबर 2013 को रा\\\'यसभा में और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में मंजूरी दी। इसमें कानून के प्रभाव में आने के एक वर्ष के भीतर केन्द्र में लोकपाल और रा\\\'यों में मजबूत लोकायुक्त संस्थान के गठन का प्रावधान है। विज्ञप्ति के अनुसार लोकपाल और लोकायुक्त कानून स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद अपनी तरह का पहला कानून है, जिसपर संसद के भीतर और बाहर गहन विचार किया गया है, जिससे जनता को भ्रष्टाचार से निपटने में एक कारगर लोकपाल के गठन की जरूरत का अहसास हुआ।