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चरस तस्कर को तीन साल कैद

8 वर्ष पहले
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हिसार - एडीजे बशीरुद्दीन की अदालत ने शुक्रवार को चरस तस्करी के जुर्म में एडिशनल पीरांवाली के भवानी सिंह उर्फ भानी को तीन साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पुलिस का एक दल 20 दिसंबर 2011 को महावीर कॉलोनी जलघर के पास वाहनों की चैकिंग कर रहा था। इस दौरान बाइक पर आए भवानी सिंह ने पुलिस देखकर रास्ता बदलना चाहा, मगर उसे पकड़ लिया गया था।