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अग्रसेन भवन ट्रस्ट पर आरोप लगाने वाली याचिका खारिज
हिसार - जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रसेन भवन ट्रस्ट व इसके पदाधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। इस मामले में प्रीति नगर के राधेश्याम आर्य व गली छबीलदास निवासी प्यारेलाल मंगालीवाला ने 18 मार्च 2013 को अदालत में अपील की थी। इसमें महाराजा अग्रसेन भवन ट्रस्ट की विभिन्न कार्य प्रणालियों पर सवाल उठाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत से महाराजा अग्रसेन भवन ट्रस्ट के लिए प्रशासक नियुक्त जाने व ट्रस्ट के पदाधिकारियों के चुनाव सहित अनेक मुद्दों पर सवाल उठाए थे।