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- हुडा क्षेत्रों में बने स्कूलों को देना होगा 20 प्रतिशत रिजर्वेशन
हुडा क्षेत्रों में बने स्कूलों को देना होगा 20 प्रतिशत रिजर्वेशन
रमेश पाल - करनाल
हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 के अधिनियम 134ए के तहत अब जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय कमेटी प्राइवेट स्कूलों में दाखिले सुनिश्चित करेंगी। जिला स्तरीय कमेटी में डीईओ-डीईईओ व ब्लॉक स्तरीय कमेटी में बीईओ व बीईईओ शामिल होंगे।
सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी 10 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों को दाखिला देना होगा, जबकि हुडा की ओर से बनाए गए स्कूल अथवा हुडा की जमीन पर बने स्कूलों में यह आरक्षण 20 प्रतिशत तक रहेगा। अधिनियम 134 ए के तहत स्कूलों में बच्चों के दाखिले सुनिश्चित करने के लिए ही हरियाणा सैकेंडरी एजुकेशन विभाग ने जिला व ब्लॉक स्तरीय कमेटियों का गठन किया है। यह कमेटियां नए सत्र में होने वाले दाखिलों में इन बच्चों के दाखिलों को लेकर स्कूलों पर नजर रखेंगी। इन कमेटियों में डीईओ व डीईईओ तथा बीईओ व बीईईओ में से जो भी वरिष्ठ होगा वह जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कमेटी का चेयरमैन रहेगा। जिला स्तरीय कमेटियों में विभाग की ओर से मनोनीत दो सम्मानित व्यक्ति और एक-एक सदस्य पेरेंट्स एसोसिएशन व प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सदस्य भी शामिल होंगे। इसके अलावा ब्लॉक स्तरीय कमेटी में चेयरमैन की अनुपस्थिति में स्थानीय प्रिंसिपल कमेटी के चेयरमैन का काम देखेगा। इसके अलावा पीएसए और पीटीए से एक-एक सदस्य शामिल रहेंगे। इन कमेटियों को दाखिलों के संदर्भ में शिकायत दी जा सकती है।
तीन चरणों में संपन्न होंगे दाखिले : डीईओ कार्यालय से सुभाष कल्याण के बताया कि स्कूलों में तीन चरणों में दाखिले संपन्न होंगे। फिर भी सीट खाली रहती हैं तो स्कूल द्वारा जिला स्तरीय कमेटी के पास 15 अप्रैल 2014 से पहले लिस्ट देनी होगी। दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के विद्यार्थियों को आमदनी का प्रूफ देना होगा।
अब जिला व ब्लॉक स्तरीय कमेटी प्राइवेट स्कूलों में सुनिश्चित करेगी दाखिले, 18, 24 व 31 मार्च तय की गई हैं ड्रॉ की तारीखें