- Hindi News
- लाइसेंस बनवाने के लिए देना होगा कंपनी का प्रिंसिपल सर्टिफिकेट
लाइसेंस बनवाने के लिए देना होगा कंपनी का प्रिंसिपल सर्टिफिकेट
भास्कर न्यूज - करनाल
उपकृषि निदेशक डा. पवन शर्मा ने खेती में प्रयोग होने वाली दवाई के विक्रेताओं को निर्देश दिए कि उन्हें लाइसेंस बनवाते समय कम्पनी का प्रिंसिपल सर्टिफिकेट देना होगा। उनके द्वारा बेची जा रही दवाईयों की कंपनी का विवरण भी कृषि विभाग कार्यालय में जमा करवाना होगा। उपनिदेशक ने कहा कि जिले में कीटनाशक दवाईयों की अधिक बिक्री होती है।
कम्पनियां अधिक मुनाफे के लिए नकली बीज व खाद की बिक्री कर देती है जिससे किसानों को ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि दवाईयों में कालाबाजारी को रोकने के लिए वे पक्का बिल अवश्य लें ताकि दवाई या बीज के खराब होने पर बिल दिखाकर किसान दुकानदार से अपने पैसे वापस ले सके। उन्होंने बताया कि जिले में दवाईयों की कालाबाजारी न हो, कोई दुकानदार किसानों को नकली दवाई व बीज न दे, इसके लिए कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लाइसेंस की दुकानों की चैकिंग करें तथा नकली पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं की फसल में पीला रतुआ बीमारी के बारे में गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करें।