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ऋणियों को 30 जून तक मिलेगी ब्याज में छूट

7 वर्ष पहले
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करनाल - हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के ऋण प्राप्त उपभोक्ताओं के लिए सरकार द्वारा 30 जून तक एकमुश्त मूलधन राशि जमा करने पर ब्याज एवं दंड राशि का लाभ दिया जाएगा। डीसी बलराज सिंह ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से ऋण प्राप्त कर चुके ऋणियों द्वारा 31 मार्च तक जो बकाया है। ऐसे ऋणी को सरकार की तरफ से ब्याज व दंड मुक्त एकमुश्त राशि जमा करवाने का मौका दिया है। उन्होंने बताया कि ऋणी को ब्याज तथा दंड माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। ऋणी की सुविधा के लिए निगम द्वारा जनवरी से 30 जून तक किस्तों में पैसे देने की भी छूट दी जा सकती है।