आरटीआई का जवाब न देने पर ईओ पर जुर्माना
कुरुक्षेत्र - नगर परिषद के अधिकारी को सूचना के अधिकार कानून के तहत पूरी जानकारी न देने पर सूचना आयोग ने नगर परिषद के ईओ पर दो अलग-अलग मामलों में सूचना न देने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना किया है। सुंदर सिंह वासी दीदार नगर ने बताया कि आरटीआई के तहत उसने 19 जनवरी 2013 को नगर परिषद से छह सवालों का जवाब मांगा था। इसका संतोषजनक जवाब परिषद के ईओ ने नहीं दिया। वहीं एक दिसंबर 2012 को तीन सवालों की सूचना का जवाब भी नगर परिषद ने नहीं दिया। इन दोनों मामलों में उन्होंने दूसरी अपील दायर की। कमीशन ने दोनों केसों पर दो बार सुनवाई की। सही जानकारी न देने के आरोप को सही पाया गया और नगर परिषद के ईओ पर दोनों केसों में पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं जानकारी न देने पर 28 फरवरी तक कारण बताओ का जवाब भी देने के आदेश दिए।