ईबीपीजी आवेदकों को नहीं मिली छूट
कुरुक्षेत्र - प्रदेश सरकार ने भले ही आर्थिक आधार पर विभिन्न जातियों को आरक्षण दे दिया है लेकिन इस आरक्षण का पूरा लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण नीति के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या 2/2013 को सात हजार पदों के लिए आवेदन मांगे। इस नौकरी के लिए विभिन्न श्रेणियां दर्शाई गई, जिसमें श्रेणी क्रमांक एक से लेकर 88 तक को आर्थिक पिछड़ापन सामान्य वर्ग ((ईबीपीजी)) के लिए किसी भी प्रकार से उम्र की सीमा में छूट का नोट नहीं दिया गया।
वहीं इसी भर्ती में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा श्रेणी क्रमांक 89-92 तक आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य व्यक्तियों के लिए पांच वर्ष की छूट का नोट दिया हुआ था। सभी श्रेणी में नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है कि उम्र सीमा में छूट एससी, बीसी को बराबर मिलेगी। डीडी शर्मा, पवन कुमार, विनोद, अमन और कमल ने बताया कि जब विभिन्न श्रेणियों के लिए ४० वर्ष से अधिक आयु के ईबीपीजी आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया तो पूरा फॉर्म भरने के बाद सबमिट कराया तो लिखा आता है कि आप उम्र सीमा पार कर चुके हैं। आवेदकों को यही समस्या 18 जनवरी 2014 में निकाले गए विज्ञापन में आ रही है। इसके बारे में जब आवेदकों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दूरभाष नंबर ((बात की तो उन्होंने ((09041555547)) पर बात करने को कहा लेकिन इस नंबर पर जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पीडी वर्मा ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। भर्ती प्रक्रिया की पूरी फाइल को देखने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है।